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Cricketer Suresh Raina uncle murder court order: क्रिकेटर सुरेश रैना के बहनोई की हत्या के मामले में 12 दोषी करार

Cricketer Suresh Raina uncle murder court order पूरा मामला शापुरकंडी पुलिस स्टेशन का है। सभी 12 दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Cricketer Suresh Raina uncle murder court order पंजाब की एक अदालत ने क्रिकेटर सुरेश रैना की चाची की हत्या के मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Cricketer Suresh Raina uncle murder court order अदालत ने दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अपराध में महिलाएं भी शामिल थीं।

जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2020 में पठानकोट के थरियाल गांव का है। सुरेश रैना के ससुर सहित कुछ लोग एक घर में मौजूद थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान कुछ महिलाओं सहित कुछ लोग घर में घुस गए। घर से नगदी और कीमती सामान लूट ले गए। डकैती का विरोध करने के बाद, उपद्रवियों ने क्रिकेटर के चाचा सहित दो लोगों की हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए।

अभियुक्त ने सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया।

पंजाब में पठानकोट जिला अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया था। उसने डकैती का विरोध करने पर दो लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज किया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला शाहपुर थाने में दर्ज किया गया था।

यह मामला शापुर कंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मामले में एक आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश पठानिया ने कहा कि महिलाओं सहित 12 लोग डकैती में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपी लूटपाट करने के इरादे से घर में घुसे और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए।

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